जबलपुर- हाई स्कूल और हायर सेकंडरी की 2 मार्च से प्रारंभ हो रही वार्षिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। सोमवार को जारी आदेश के तहत परीक्षा केंद्र और उसके परिसर में मोबाइल फोन प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं ऐसे सभी केंद्रों के आस-पास के क्षेत्रों में साउंड सिस्टम बजाने पर भी रोक लगा दी है। बिना अनुमति के किसी भी कार्यक्रम में साउंड सिस्टम का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए प्रशासन व पुलिस से परमिशन लेना होगी।-इन बातों का पालन करें-आदेश में परीक्षा केंद्रों के आसपास मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक के अलावा संवेदनशील परीक्षा केंद्रों के आसपास के सौ मीटर के दायरे में अवांछनीय लोगों के एक साथ खड़े रहने पर भी पाबंदी रहेगी। परीक्षा केंद्रों और इनके आसपास यदि कोई व्यक्ति अनैतिक कार्य में या नकल करने या कराने में लिप्त मिला तो उसके खिलाफ परीक्षा अधिनियम 1937 के प्रावधानों के तहत - रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक रहेगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल सक्षम अधिकारी की अनुमति से किया जा सकेगा। वहीं दो साउंड सिस्टम ही इस दौरान उपयोग में लाए जाएंगे।
जबलपुर-बोर्ड परीक्षा केंद्रों में मोबाइल पर प्रतिबंध और क्षेत्र में साउंड सिस्टम बजाने पर रोक